और ऑप्शंस

होम लोन की ईएमआई में प्रिंसिपल के हिस्से पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है। जॉइंट लोन होने पर दोनों को डिडक्शन मिलती है।

पीएफ, वीपीएफ अकाउंट में योगदान पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलती है।

दो बच्चों तक किसी मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टिट्यूट में दी गई ट्यूशन फीस पर डिडक्शन ली जा सकती है।